शहर का नाम कैसे बदला जाता है ?कानून How is the city renamed ? LAW

◆ किसीं राज्य/शहर का नाम बदलणे की प्रक्रिया ;       

किसीं शहर का नाम बदलणे का तरिका बहोत आसान है।और यह ताकद केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार ग्रह मंत्रालय की तरफ से …..जगह के नाम बदलणे का प्रस्ताव राज्य सरकार से मांगती है । लेकींन इसमे अनिवार्य नही है की राज्य कहे तभि नाम बदला जाये । 

        राज्य का नाम बदलणा हो तो संविधान संशोधन करणा पडेगा क्यूकी संविधान के पहले आर्टिकल मै लिखा है की INDIA IS A UNION OF STATE .

      लेकींन शहर का नाम बदलणा हो तो केवल गृह मंत्रालय की शिफारस लगती है । उसके बाद रेल मंत्रालय और डाक सुधारणा  विभाग (postal development vibhag) 

     रेल को अपने स्टेशन के नाम बदलणे होते है ।  गृह मंत्रालय ,रेल मंत्रालय और डाक विभाग की NOC प्राप्त होणे पर किसीं शहर का नाम बदला जाता है । 

   उदा: 

इलाहाबाद : प्रयागराज 

फैजाबाद : अयोध्या 

  वर्तमान मै हैद्राबाद के लोगो से यह मांग हो रही है की हैद्राबाद का नाम भाग्यनगर कर दिया जाये ।  

क्या यह हो सकता है???????

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